ग्वालियर। पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने वाली स्टोन क्रेशर इकाइयों के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसील वृत्त बिलौआ एवं रफादपुर क्षेत्र में संचालित 34 स्टोन क्रेशर इकाइयों पर बकाया 5 करोड़ 91 लाख 90 हजार रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि वसूलने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी संबंधित इकाइयों के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूली के प्रकरण दर्ज कर 15 दिवस के मांग-पत्र जारी किए गए हैं।
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार, तहसील वृत्त बिलौआ द्वारा यह कार्रवाई की गई है। क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बिलौआ एवं रफादपुर क्षेत्र की संबंधित स्टोन क्रेशर इकाइयों को बकाया राशि जमा करने के लिए मांग-पत्र जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित 15 दिवस की अवधि में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कठोर वसूली कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत बकाएदारों की संपत्ति कुर्क कर बकाया राशि वसूलने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने तथा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।है।
