ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर में विज्ञापन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा अवैध प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सोमवार को नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने बिना अनुमति वाहन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के मामले में LIC HFL पर 51 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
नोडल अधिकारी होर्डिंग शैलेंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी एवं अपर आयुक्त टी प्रतीक राव के निर्देशन में निरंतर बिना अनुमति विज्ञापन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, वाहन क्रमांक MP40LA2475 पर निगम की अनुमति के बिना विज्ञापन किया जा रहा था। इसे मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध विज्ञापन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की गई।
इस वाहन पर विज्ञापन का क्षेत्रफल 170 वर्गफुट तथा विज्ञापन की न्यूनतम अवधि 30 दिवस निर्धारित करते हुए 10 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से कुल 51,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
नगर निगम द्वारा संबंधित संस्था को निर्देशित किया गया है कि जुर्माना राशि तत्काल निगम कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम का उद्देश्य शहर में विज्ञापन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना, बिना अनुमति लगाए जाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाना तथा निर्धारित नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना है। निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
