क्राइम

"पाँच आदतन आरोपी जिला बदर": जिला दण्डाधिकारी द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है कार्रवाई, इनके खिलाफ विभिन्न थानों में संगीन मामले दर्ज हैं

इन सभी आरोपियों को ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं, जिला दण्डाधिकारी ने इसके आदेश पृथक-पृथक जारी किए हैं

ग्वालियर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा पाँच आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इन आरोपियों को जिला बदर कर दिया गया है। इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए गए हैं। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा आदतन आरोपी अमन यादव निवासी बड़ागाँव मुरार, उदयभान गुर्जर निवासी सिरौल, अरविंद यादव निवासी आर्मी चौराहा के पास बड़ागांव, राजवीर जाटव निवासी ग्राम रनगवां हाल निवास सिरौल कॉलोनी एवं नितिन यादव निवासी आर्मी चौराहा बड़ागांव थाना क्षेत्र मुरार को 6-6 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। इन सभी आरोपियों को ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं।