क्राइम

"पुलिस की अवैध पटाखों के खिलाफ़ छापामार कार्रवाई"; जनकगंज पुलिस ने बंद होटल के कमरों में बने गोदाम से 70,450 रुपये कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए, दो दुकानदारों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई

इधर अवैध आतिशबाजी निर्माण एवं विक्रय के खिलाफ़ झाँसी रोड़ पुलिस की कार्यवाही में एक मकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बेचने वाली महिला के खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई

 चावड़ी बाजार स्थित बंद शिवम होटल के दो कमरों में अवैध रूप से स्टॉक पटाखों की सूचना पर पुलिस ने की छापामार कार्रवाई, दोनों व्यक्तियों के पास पटाखों के भंडारण एवं विक्रय का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला है, ग्वालियर की थाना जनकगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है 

ग्वालियर। दीपावली एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए बीते दिनों प्रभारी पुलिस अधीक्षक ग्वालियर जयराज कुबेर द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्बाइड गन, अवैध एवं प्रतिबंधित पटाखों और विस्फोटक सामग्री के अवैध निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं उपयोग के खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे।

इसी तारतम्य में 30 अक्टुबर को थाना जनकगंज पुलिस को  मुखबिर सूचना मिली कि चावड़ी बाजार स्थित बंद मेट्रो होटल के पास शिवम होटल के कमरों में राजेश बजाज एवं विक्रम वाधवानी नामक व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री पटाखे आदि रखे गये हैं। इस सूचना से पहले वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिसके बाद सीएसपी लश्कर किरण अहिरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जनकगंज निरीक्षक प्रवीण कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया।

  सूचना पर थाना प्रभारी जनकगंज निरीक्षक प्रवीण कुमार शर्मा मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों व्यक्तियों को बुलाकर उनके कब्जे वाले कमरों की तलाशी ली। पुलिस तलाशी के दौरान दोनों कमरों में बड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे मिले। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने यह कमरे किराये पर लेकर उनमें सामान रखने की बात बताई। पटाखों के भंडारण एवं विक्रय संबंधी वैध लाइसेंस मांगे जाने पर दोनों कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके।

*जब्त की गई विस्फोटक सामग्री का विवरण* :-
1. राजेश बजाज के कब्जे से: - सुतली छोटे बम, मिर्ची पटाखे, बिजली के नाम से लाल मिर्ची पटाखे, बेबी रॉकेट, छोटे एवं मीडियम अनार तथा लैला-मजनू सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे, कुल अनुमानित कीमत 43,050 रुपये के जब्त कर आरोपी राजेश बजाज पुत्र गुरनामल बजाज, 55 साल निवासी उदाजी की पायगा निरकारी बेकरी के सामने वाली गली जनकगंज जिला ग्वालियर के खिलाफ थाना जनकगंज में केस   विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का दर्ज किया गया।

2. विक्रम वाधवानी के कब्जे से: - इसी तरह से कृष्णा टू साउंड, सुपर बुलेट बम, मिनी बुलेट बम, फ्लावर पॉट अनार, लैला-मजनू एवं बेबी रॉकेट सहित विभिन्न प्रकार के पटाखे, कुल अनुमानित कीमत 27,400 रुपये के जब्त कर आरोपी विक्रम वाधवानी पुत्र टीकमदास बाधवानी 48 साल निवासी समाधिया कॉलौनी डी ब्लॉक जनकगंज के खिलाफ थाना जनकगंज में   विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया।

इस प्रकार पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों के कब्जे से कुल 70,450 रुपये कीमत की विस्फोटक एवं ज्वलनशील पटाखा सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने जब्ती  की वीडियोग्राफी कराते हुए सामग्री को विधिवत जब्त कर सीलबंद किया।

दोनों व्यक्तियों का यह कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9(ख) एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की गई।

आरोपी महिला के रिहायशी मकान से 55 नग काशीराम पटाखे, 19 नग हाथ से बने बड़े पटाखे, बारूद एवं पटाखे बनाने की अन्य सामग्री जब्त की गई

ग्‍वालियर में आज शनिवार को दीपावली एवं आगामी त्योहारों को ध्यान रखकर ग्वालियर पुलिस ने अवैध एवं प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान चलाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में आज  थाना झांसी रोड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भैरोबाबा मंदिर के सामने गड्ढे वाले मोहल्ले में एक व्यक्ति के मकान में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण कर बिक्री की जा रही है।  सूचना पर से एएसपी शिवेश सिंह बघेल ने थाना झॉसीरोड़ पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर थाना प्रभारी सुरभि शर्मा ने थाना बल की टीम को मुखबिर के स्थान पर भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर उस मकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मकान के पीछे वाले कमरे में अलमारी एवं चारपाई के नीचे से बड़ी मात्रा में पटाखे एवं पटाखे बनाने की सामग्री व बारूद रखी मिली है।

पुलिस टीम ने मौके पर मकान में मौजूद महिला हसीना बानो पत्नी दुले खां 57 वर्ष निवासी भैरों बाबा मंदिर के सामने गड्ढे वाला मोहल्ला, नाकाचंद्रवदनी ग्वालियर से पटाखे रखने, बनाने एवं बेचने के संबंध में वैध लाइसेंस मांगा गया, लेकिन उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए । पुलिस ने मौके से 11 प्लास्टिक की पन्नियों में रखे कुल 55 नग काशीराम पटाखे, 19 नग हाथ से बने बड़े पटाखे एवं पटाखे बनाने की अन्य सामग्री विधिवत जब्त की गई । आरोपी महिला हसीना बानो द्वारा बिना वैध लाइसेंस के अपने मकान में पटाखे, बारूद एवं पटाखे बनाने की सामग्री का अवैध रूप से भंडारण करना पाए जाने पर उसके खिलाफ़ थाना झॉसीरोड़ में विस्फोटक अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।