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नेशनल लोक अदालत ; सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में 100 % तक छूट का अवसर, निगम के सभी कार्यालयों पर होगा सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा

14 मार्च शनिवार को नेशनल लोक अदालत में जिन प्रकरणों में ₹ 50 हजार तक कर एवं अधिभार बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी

ग्वालियर। नगर निगम द्वारा शहर के नागरिकों को संपत्ति कर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 14 मार्च 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर करदाताओं को अधिभार में शत-प्रतिशत तक छूट प्रदान की जाएगी।

निगमायुक्त संघ प्रिय ने जानकारी देते हुए बताया कि मप्र राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा जिला कोर्ट ग्वालियर के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के सभी क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय क्र.-1 से 25 तथा जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।

उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निगमायुक्त संघ प्रिय तथा अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार के निर्देशन में आयोजित इस लोक अदालत में सम्पत्तिकर के लंबित प्रकरणों में राहत दी जाएगी। जिन प्रकरणों में 50 हजार रुपये तक कर एवं अधिभार बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं 50 हजार से 1 लाख रुपये तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तथा 1 लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर 25 प्रतिशत अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के मामलों में 10 हजार रुपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, 10 हजार से 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर 75 प्रतिशत छूट तथा 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर 50 प्रतिशत अधिभार में छूट का प्रावधान रखा गया है।

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित कर प्रकरणों का निराकरण कराएं। यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान करने पर ही मान्य होगी।