
ग्वालियर। प्रदेश में पाइप लाइन नेटवर्क के माध्यम से घरेलू गैस की उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति 2025 जारी की है। इस नीति के अनुसार परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है।
कलेक्टर रुचिका चौहान ने निगरानी समिति के आदेश जारी किए हैं। इस समिति में कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट समिति की अध्यक्ष एवं पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, महाप्रबंधक ग्राम सड़क योजना, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला अधिकारी ग्राम एवं नगर निवेश, जिला परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्राधिकारी संस्था अवंतिका गैस लिमिटेड एवं राजस्थान गैस लिमिटेड के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम सदस्य होंगे। इसके साथ ही जिला आपूर्ति नियंत्रक समिति के सचिव होंगे।
जिला स्तरीय निगरानी समिति सिटी गैस वितरण, अधोसंरचना के निर्माण का विकास एवं विस्तार में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक माह में एक बार एवं जरूरत पड़ने पर अधिक बार बुला सकेंगे।