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"त्योहारों के सीजन में यात्री वाहनों की मनमानी पर परिवहन विभाग की सख्ती"; एक वाहन जब्त किया,तीन दिन में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से ₹1.87 लाख का शमन शुल्क वसूला है

निर्धारित किराए से अधिक वसूली, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने तथा बिना परमिट और बिना फिटनेस के यात्री वाहन संचालित करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है

ग्वालियर। त्योहारी सीजन में यात्रियों से निर्धारित किराए से अधिक वसूली, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने तथा बिना परमिट और बिना फिटनेस के यात्री वाहन संचालित करने वालों के विरुद्ध परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग के मार्गदर्शन में परिवहन विभाग की टीम ने 3 से 5 नवंबर तक विभिन्न थाना क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्गों पर यात्री वाहनों की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन संचालकों से कुल 1 लाख 87 हजार 400 रुपये का शमन शुल्क वसूला है तथा एक वाहन भी जब्त किया गया है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, 3 नवंबर को झांसी रोड थाना क्षेत्र में 15 यात्री बसों की जांच की गई थी। इस दौरान वाहन क्रमांक एमपी 33 पी 1128 बिना फिटनेस और बीमा के तथा क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन करते पाया गया। इस वाहन को जब्त किया गया है। इसके अलावा एक अन्य वाहन द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर चालानी कार्रवाई कर 10 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसी तरह अन्य वाहनों से नियमों के उल्लंघन पर 18 हजार रुपये का शुल्क वसूला गया।

दूसरे दिन महाराजपुरा थाना क्षेत्र में हुई RTO चेकिंंग

इसी क्रम में 4 नवंबर को महाराजपुरा थाना क्षेत्र में यात्री वाहनों की जांच के दौरान 39 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसमें वाहन क्रमांक एमपी 07 पी 1968 एवं एमपी 07 पी 9187 में क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन तथा निर्धारित किराए से अधिक वसूली पाए जाने पर 17 हजार रुपये का चालान किया गया।

विक्की फैक्ट्री चौराहे पर जांच में बिना परमिट की बस पकड़ीपकड़ी

वहीं, 5 नवंबर को आज गुरूवार को विक्की फैक्ट्री चौराहे पर 22 यात्री वाहनों की जांच की गई। इस दौरान वाहन क्र.-एमपी 07 पी 0254 बिना परमिट के यात्रियों का परिवहन करते पाया गया। इस पर चालानी कार्रवाई कर 49 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसके अतिरिक्त दो वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन पाए जाने पर 10 हजार 400 रुपये तथा अन्य वाहनों में मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन पर 50 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और निर्धारित किराए का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर के निर्देशानुसार इस प्रकार की जांच एवं कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।