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"शहर में अवैध प्रचार-प्रसार पर अंकुश"; बिना अनुमति वाहन पर विज्ञापन करने पर कर्ल-ऑन पर ₹45,000 का जुर्माना लगाया है, जुर्माना तत्काल मौके पर ही जमा भी कराया

नगर निगम की बिना अनुमति विज्ञापन करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई लगातार की जा रही है, संबंधित संस्था को निर्देशित कर जुर्माना राशि तत्काल निगम कोष में जमा कराई गई है

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर में विज्ञापन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा अवैध प्रचार-प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम की विज्ञापन शाखा ने बिना अनुमति वाहन पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के मामले में कर्ल ऑन पर 45 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। जुर्माना तत्काल जमा भी कराया गया।

नोडल अधिकारी होर्डिंग ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी एवं अपर आयुक्त टी प्रतीक राव के निर्देशन में निरंतर बिना अनुमति विज्ञापन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की विज्ञापन शाखा द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, वाहन क्रमांक यूपी-15HT3422 पर निगम की अनुमति के बिना विज्ञापन किया जा रहा था। इसे मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध विज्ञापन की श्रेणी में मानते हुए कार्रवाई की गई।

इस वाहन पर विज्ञापन का क्षेत्रफल 150 वर्गफुट तथा विज्ञापन की न्यूनतम अवधि 30 दिवस निर्धारित करते हुए 10 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से कुल 45,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

नगर निगम द्वारा संबंधित संस्था को निर्देशित कर जुर्माना राशि तत्काल निगम कोष में जमा कराई गई। 

नगर निगम का उद्देश्य शहर में विज्ञापन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना, बिना अनुमति लगाए जाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाना तथा निर्धारित नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना है। निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।रहेगी।

"सड़क पर गोबर बहाने पर नगर निगम की कार्रवाई", संबंधित व्यक्ति पर  ₹500 का जुर्माना ठोका, गंदगी नहीं करने की हिदायत भी दी

 नगर निगम ग्वालियर द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम आयुक्त  अभिषेक चौधरी के निर्देशन में सड़क पर गोबर बहाकर गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।

स्वास्थ्य अधिकारी अजय ठाकुर ने जोन क्रमांक 7 के वार्ड क्र.-3 अंतर्गत सरस्वती कोटेश्वर चौराहे पर निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को सड़क पर गोबर बहाते हुए पाया गया। इस पर मौके पर ही संबंधित व्यक्ति के घर पहुंचकर ₹500 का चालान किया गया तथा भविष्य में इस प्रकार सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलाने की हिदायत दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गोबर, कचरा अथवा अन्य अपशिष्ट सामग्री न डालें तथा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सहयोग करें।