क्राइम

"राज्य सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई"; 8 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई, 4 आदतन आरोपी जिला बदर व 4 आरोपियों को बंध पत्र भरने के आदेश

कलेक्टर एवं डीएम ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है, डीएम ने इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए हैं

ग्वालियर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा 8 आदतन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदनों के आधार पर यह कार्रवाई की है। इनमें से 4 आरोपियों को जिला बदर कर दिया गया है। इसी तरह 4 अन्य आरोपियों को सदाचार बरतने के लिये संबंधित पुलिस थाने में 50-50 हजार रूपए का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी चौहान ने इस आशय के पृथक-पृथक आदेश जारी किए हैं।

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान द्वारा आदतन आरोपी पवन उर्फ प्रिंस जाट निवासी ग्राम उर्वा थाना क्षेत्र चीनौर, शैलू उर्फ उपेन्द्र निवासी ग्राम बागवई थाना क्षेत्र भितरवार, शिवदत्त उर्फ धन्से राजावत निवासी शिवनगर घोसीपुरा थाना क्षेत्र जनकगंज व शेरू उर्फ सुरेन्द्र गोस्वामी निवासी दो भाई की दुकान के पास गरम सड़क मुरार को 6 माह की अवधि के लिये जिला बदर किया गया है। इन सभी आरोपियों को ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।

इन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिन आरोपियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 50 - 50 हजार रूपए के बंध पत्र भरने की कार्रवाई की गई है, उनमें भूरा बाथम निवासी सती विहार कॉलोनी मछली मंडी लधेड़ी थाना क्षेत्र ग्वालियर, योगेन्द्र उर्फ मोनू सेंगर निवासी गुड़ा-गुड़ी का नाका सेंगर कॉलोनी थाना क्षेत्र माधौगंज लश्कर, गुरपाल उर्फ गुरूपाल उर्फ गिरपाल निवासी ग्राम दौलतपुर हाल शीतला माता मंदिर रोड चीनौर थाना क्षेत्र चीनौर एवं सन्नी उर्फ अनिल कमरिया निवासी बुलबुलपुरा घासमंडी ग्वालियर थाना क्षेत्र ग्वालियर शामिल हैं। इन सभी को संबंधित थाना में जाकर निर्धारित समय-सीमा के भीतर सदाचार बरतने के लिये बंधपत्र संपादित करने के आदेश दिए गए हैं।