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"तीन फर्म के खाद्य पंजीयन निरस्त"; अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों के 20 प्रकरणों में ₹11.15 लाख का जुर्माना अधिरोपित, अपर जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट से आदेश पारित

कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा को लेकर अभियान चलाकर बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों एवं अमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं

ग्वालियर जिले में खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने एवं पुन: अपराध करने और बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के आरोप में बनाए गए 20 प्रकरणों में सुनवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी ग्वालियर अनिल बनवारिया द्वारा आदेश पारित कर 11 लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही तीन फर्मों का खाद्य पंजीयन निरस्त करने के आदेश भी पारित किए हैं।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नियमित अभियान चलाकर बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों एवं अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर जिले में भ्रमण कर अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग करने के साथ ही बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर ने जिले के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि जिन प्रकरणों में अर्थदण्ड की कार्रवाई की गई है, उनमें संबंधित से राशि वसूलने की कार्रवाई भी सख्ती के साथ की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों का विक्रय किसी भी स्थिति में जिले में नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वालों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

इन फर्मों के पंजीयन किए निरस्त

अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल बनवारिया ने अपने कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 20 प्रकरणों में 11 लाख 15 हजार रुपए की राशि का जुर्माना अधिरोपित किया है। इसके साथ ही दो फर्मों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। उन्होंने जिन तीन फर्मों का पंजीयन निरस्त किया है उनमें प्रो. भूरा पाल पुत्र सोनेराम पाल फर्म अंजलि दूध डेयरी गालव नगर 24 बीघा, प्रो. राजेन्द्र सिंह लोधी पुत्र मदन सिंह लोधी फर्म शिवम डेयरी गोल पहाड़िया एवं द्वारिका प्रसाद गुप्ता पुत्र गोविंद दास गुप्ता फर्म श्रीराम दुग्ध डेयरी कटारिया चौराहा जवाहरगंज डबरा शामिल हैं।

ग्वालियर जिले की इन फर्मों पर लगाया जुर्माना

जिन फर्मों के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित किया है उनसे राशि वसूलने की कार्रवाई तत्परता से करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन प्रकरणों में जुर्माना अधिरोपित किया गया है उनमें विशाल सिंह बघेल पुत्र अमर सिंह बघेल निवासी ग्राम जखा घाटीगांव, नवीन कुशवाह पुत्र ओमप्रकाश कुशवाह निवासी डी-ब्लॉक हरिशंकरपुरम, पूरन सिंह कुशवाह पुत्र आशाराम कुशवाह निवासी ग्राम केशवपुर मुरार, रामविलास पुत्र जवाहर सिंह निवासी शिवनगर बिरलानगर, मधुसूदन तिवारी पुत्र भारत किशन तिवारी निवासी कृष्णापुरी मुरार, मुकेश पाल पुत्र राजू पाल निवासी हुरावली गांव, संजय शर्मा पुत्र महेश प्रसाद शर्मा निवासी सिंहपुर रोड मुरार, बनिया यादव पुत्र मंगलिया यादव निवासी ग्राम बरई घाटीगांव, सूबेदार सिंह बघेल पुत्र रघुवीर सिंह बघेल निवासी बहोड़ापुर, देवेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र भैरोसिंह ग्राम बारे का पुरा बानमोर, शुभम राजपूत पुत्र राकेश सिंह राजपूत निवासी विनय नगर, राधे पाल पुत्र हरीसिंह पाल निवासी खेरियाभान पुरानी छावनी, राकेश गोयल पुत्र लक्ष्मण दास अग्रवाल निवासी दौलतगंज, गोवर्धन पाल पुत्र फूलचंद पाल निवासी घोसी बाड़ा माधौगंज, प्रो. नेतराम कुशवाह पुत्र हरप्रसाद तिघरा रोड ओडपुरा, हीरा सिंह गुर्जर पुत्र काशीराम गुर्जर निवासी जवाहरगंज डबरा एवं जोगेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन सिंह निवासी बघेल मोहल्ला मुरार की फर्म शामिल हैं।

जिन फर्मों के खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं, उनमें दही, मावा, मिठाई, मिक्स दूध, पनीर व घी शामिल हैं।हैं।