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"श्रम प्रहरी” पहल:औद्योगिक एवं निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों के प्रभावी पालन के लिये कलेक्टर ने दिए “श्रम प्रहरी” पहल का प्रभावी क्रियान्यन करने के निर्देश

सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की सूचना देने वाले का नाम रहेगा गोपनीय, सूचना देने के लिये टोलफ्री नम्बर जारी, सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान, उसकी इच्छा होने पर, पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी

ग्वालियर। जिले में औद्योगिक एवं निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा प्रारंभ की गई “श्रम प्रहरी” पहल का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन की नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

कलेक्टर ने श्रम विभाग, औद्योगिक सुरक्षा से जुड़े विभागों एवं स्थानीय प्रशासन को समन्वित रूप से कार्य करते हुए असुरक्षित एवं अपंजीकृत गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने, प्राप्त शिकायतों का त्वरित परीक्षण करने तथा श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक एवं निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों, स्थानीय समुदाय एवं पर्यावरण की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से “श्रम प्रहरी” पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल के माध्यम से आम नागरिकों की सहभागिता से ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की जाएगी, जहाँ बिना पंजीकरण गतिविधियाँ संचालित हो रही हों अथवा सुरक्षा संबंधी गंभीर अनियमितताएँ पाई जा रही हों।

सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सोनी के अनुसार यदि किसी नागरिक को औद्योगिक अथवा निर्माण गतिविधियों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन, अपंजीकृत संचालन अथवा अन्य गंभीर अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो वे इसकी सूचना श्रम विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-8888 अथवा ई-मेल commlab