ग्वालियर। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन, मध्यप्रदेश ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ग्वालियर को विभिन्न लंबित मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने बताया कि प्रदेश के करीब पांच लाख पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों का निराकरण नहीं होने से पेंशनर्स और उनके परिवारों में असंतोष व्याप्त है।
ज्ञापन में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) को तत्काल समाप्त करने तथा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में कर्मचारियों से एक प्रतिशत और पेंशनर्स से चार प्रतिशत प्रीमियम वसूलने की व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की गई। साथ ही पेंशनर्स को देय सभी आर्थिक लाभ समय पर प्रदान करने की मांग भी उठाई गई।
एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं अध्यक्ष परमानंद शर्मा और मुकुट दुबे ने बताया कि कोरोना काल का एरियर, छठे एवं सातवें वेतनमान का एरियर छह प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान किया जाए। उन्होंने पूर्व के न्यायालयीन निर्णयों के अनुरूप 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेंशनर्स को 20 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ देने तथा कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान (ग्रेच्युटी) राशि का भुगतान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
