ग्वालियर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध न कराने पर जिले के दो नायब तहसीलदारों व दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भारी पड़ने जा रहा है। इन अधिकारियों पर अर्थदण्ड लगाने के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लोक सेवा गारंटी कानून में प्रत्येक सेवा में देरी पर प्रतिदिन 250 रुपए के मान से इन पर 5 हजार रुपए तक का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान है।
लोक सेवा प्रबंधक सूरज यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर परिषद आंतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बृजकिशोर शर्मा को 19 आवेदनों में समय-सीमा के भीतर सेवायें न प्रदान करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह नायब तहसीलदार सुपावली वृत मुन्नालाल गौड़ व नायब तहसीलदार पुरानी छावनी वृत सतेन्द्र सिंह तोमर द्वारा एक – एक आवेदन का समय-सीमा में निराकरण न किए जाने पर इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी पिछोर पियूष श्रीवास्तव को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है।
