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"अवैध होर्डिंग हटाने" को लेकर निगम सख्त; निगमायुक्त ने दिया होर्डिंग संचालकों को 24 घंटे का अल्टीमेटम; 27 जून की रात 9 बजे तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है

नगर निगम ने अवैध 'आउट-डोर' मीडिया उपकरण हटाने के दिए हैं निर्देश , ऐसा जानकारी में आया है कि शहर में अनेक स्थानों पर यूनिपोल, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर एवं अन्य आउट-डोर मीडिया उपकरण निगम की अनुमति के बिना स्थापित किये हैं

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर ने निगम सीमा क्षेत्र में बिना अनुमति स्थापित आउट-डोर मीडिया उपकरणों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। 

नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जोन क्रमांक 1 से 25 तक राजस्व कर संग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई , जानकारी में पाया गया है कि शहर के अनेक स्थानों पर यूनिपोल, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर एवं अन्य आउटडोर मीडिया उपकरण निगम की अनुमति के बिना स्थापित किए गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के प्रावधानों के तहत निगम की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का आउटडोर विज्ञापन कार्य किया जाना नियम विरुद्ध है।

नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसी संचालकों, निजी भवन एवं भूमि स्वामियों, स्कूल एवं कोचिंग संचालकों, संस्थानों, संगठनों, व्यक्तियों एवं फर्मों को निर्देशित किया है कि वे अपने द्वारा स्थापित सभी अवैध एवं अनधिकृत आउटडोर मीडिया उपकरणों को 27 जून 2026 की रात्रि 9:00 बजे तक स्वयं हटा लें।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी यदि अवैध आउटडोर मीडिया उपकरण नहीं हटाए गए, तो नगर निगम द्वारा उन्हें बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया नियम, 2017 के तहत संबंधितों पर नियमानुसार जुर्माना (पेनल्टी) भी अधिरोपित किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था की होगी।

नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं है, इसलिए जनहित में यह सूचना समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। आदेश 26 जून 2026 से प्रभावशील माना जाएगा।जाएगा।