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अवैध स्विमिंग पूलों के खिलाफ विशेष अभियान; 05 स्विमिंग पूल संचालकों को निगम ने नोटिस जारी किए, पंजीयन पूर्ण होने तक स्विमिंग पूलों का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद कराया

शहर में बिना पंजीयन एवं निर्धारित मानकों का पालन के बिना संचालित स्विमिंग पूलों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी

ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार शहर में संचालित अवैध स्विमिंग पूलों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत खेल विभाग द्वारा सोमवार को सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान खेल विभाग के अधिकारियों ने पांच स्विमिंग पूलों का निरीक्षण कर संचालकों को नोटिस जारी करते हुए पंजीयन पूर्ण होने तक स्विमिंग पूलों का संचालन तत्काल बंद रखने के निर्देश दिए।

सहायक खेल अधिकारी नमन कौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान द फन रिसोर्ट विक्रमपुर, ग्रांड पैराडाइज होटल एबी रोड,श्रीकृष्णा स्विमिंग पूल पुरानी छावनी, सिकरवार स्विमिंग पूल पुरानी छावनी एवं 7 हिल्स रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया गया। जांच में इन स्विमिंग पूलों पर संचालन संबंधी निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन नहीं पाया गया। साथ ही संबंधित स्विमिंग पूलों के निर्माण की वैधानिक अनुमति एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया है कि शहर में बिना पंजीयन एवं निर्धारित मानकों का पालन किए संचालित स्विमिंग पूलों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई खेल विभाग के नोडल अधिकारी बीके त्यागी के निर्देशन में सहायक खेल अधिकारी जितेंद्र यादव, सहायक खेल अधिकारी नमन कौरव एवं विजय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम ने सभी स्विमिंग पूल संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित संचालन मानकों का पालन करते हुए अपने स्विमिंग पूलों का विधिवत पंजीयन कराएं। पंजीयन संबंधी जानकारी एवं आवश्यक मार्गदर्शन के लिए नगर निगम के खेल विभाग स्थित तरण पुष्कर कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।