ग्वालियर। आम नागरिकों को लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित एवं निःशुल्क समाधान की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाएँ) की कार्यप्रणाली, अधिकार क्षेत्र और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में यह शिविर आयोजित किया गया।स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाएँ) के अध्यक्ष एवं प्रथम जिला न्यायाधीश साबिर अहमद ने शिविर में बताया कि वायु, सड़क एवं जल मार्ग से यात्रियों और माल के परिवहन, यातायात सेवाओं, डाक-तार एवं टेलीफोन सेवाओं, विद्युत, प्रकाश एवं जल आपूर्ति तथा सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली से संबंधित विवादों का सुलभ, त्वरित और प्रभावी निराकरण स्थायी लोक अदालत के माध्यम से कराया जा सकता है।
शिविर में वीपीएस. चौहान ने भी उपस्थित पक्षकारों को लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों में स्थायी लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुष्पेन्द्र सिंह ने आमजन से अपील की कि यदि वे किसी भी लोक उपयोगी सेवा से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर में आवेदन प्रस्तुत कर स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निःशुल्क एवं त्वरित न्याय का लाभ प्राप्त करें।करें।
