
ग्वालियर। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने जातिगत व्यवस्था पर टिप्पणी करने एवं एक जाति विशेष के प्रति अभद्र भाषा का उपयोग करने पर दतिया के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ हेमंत मंडेलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।
संभागीय आयुक्त मनोज खत्री द्वारा जारी आदेश अनुसार कलेक्टर, जिला दतिया के पत्र कमांक क्यू/स्टेनो/2025/3042 दिनांक 26-4-2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि डॉ. हेमन्त मडेलिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया का एक वीडियो बार-बार प्रसारित हो रहा है जिसमें वो जातिगत व्यवस्था की बात कर रहे हैं और एक विशेष समाज के लिये अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर जिला दतिया ने अनुविभागीय अधिकारी दतिया को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। अनुविभागीय अधिकारी, दतिया द्वारा जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट लेख किया है कि डॉ. मण्डेलिया एक शासकीय कर्मचारी हैं और उनके द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच से किसी जाति विशेष अथवा धर्म के प्रति इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना पदीय कर्तव्यों के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त कार्यक्रम ग्वालियर झांसी हाईवे के निकट अम्बेडकर पार्क में दिनांक 14-4-2025 को आयोजित किया गया था जिसमें डॉ. मण्डेलिया द्वारा उपरोक्तानुसार पदीय कर्तव्यों के विरूद्ध कार्य किया गया। डॉ. मण्डेलिया के इस कृत्य से समाज में विशेष आक्रोष है। इस कारण भविष्य में अशांति उत्पन्न हो सकती है।
इस प्रकार डॉ. मण्डेलिया का उक्त कृत्य भ्रष्ट आचरण, स्वेन्छाचारिता एवं गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली को दर्शाता है जो उनके पदीय कर्तव्यों के विपरीत होकर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः डॉ. हेमन्त मण्डेलिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया को शासकीय आचरण के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ. हेमन्त मण्डेलिया का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला दतिया रहेगा तथा उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दतिया का प्रभार डॉ. बीके वर्मा, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय दतिया को सौंपा जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।होगा।