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"हाईकोर्ट के आदेश के पालन में प्रशासन की विशेष मुहिम": जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के खिलाफ मुहिम में राजस्व अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में सघन निरीक्षण और सर्वे किया

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर स्कूली वाहनों की जाँच जारी; सात नं. चौराहे पर वाहनों की जांच, प्रगति विद्यापीठ के 12 वाहनों में कमियां पाए जाने पर ₹64 हजार का जुर्माना

ग्वालियर। हाईकोर्ट के आदेश के पालन में जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर खनिज गतिविधियों की निगरानी और जांच कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थल निरीक्षण एवं बारीकी से सर्वे किया।

अधिकारियों ने खनिज पदार्थों के उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण से संबंधित गतिविधियों की स्थिति का जायजा लिया और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी की। जांच के दौरान अधिकारियों ने विशेष रूप से बिलौआ–रफादपुर क्रेशर क्षेत्र से निकलने वाले मार्गों का बारीकी से निरीक्षण किया। इन मार्गों पर खनिज के परिवहन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी जुटाने के साथ ही क्षेत्र की स्थिति का स्थल पर परीक्षण किया गया।

स्कूली वाहनों की जाँच जारी; सात नं. चौराहे पर वाहनों की जांच, वाहनों में कमियां पाए जाने पर ₹64 हजार का जुर्माना

ग्वालियर जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन द्वारा स्कूली वाहनों का अभियान बतौर निरीक्षण कराया जा रहा है। इस क्रम में कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर बुधवार को परिवहन विभाग के संभागीय उड़नदस्ता ने मुरार स्थित सात नंबर चौराहे पर स्कूली वाहनों की जांच की गई। इस दौरान प्रगति विद्यापीठ स्कूल के 12 वाहनों में कमियां पाए जाने पर 64 हजार रुपए का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि निरीक्षण के दौरान स्कूली वाहनों की फिटनेस, एफएपीएस, एफडीएसएस, बीमा, दो दरवाजे, आपातकालीन द्वार व परमिट सहित अन्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाने पर यह जुर्माना लगाया गया है।