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अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों के 9 प्रकरणों में ₹9.10 लाख का जुर्माना अधिरोपित, अपर जिला मजिस्ट्रेट के कोर्ट से आदेश पारित, खाद्य सुरक्षा को लेकर जिले में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है

जिन फर्मों के खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं, उनमें दही, मावा, मिठाई, मिक्स दूध, पनीर व घी सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं

ग्वालियर कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर जिले में अमानक खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग करने के साथ ही बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वालों के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है

ग्वालियर जिले में खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने एवं पुन: अपराध करने और बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के आरोप में बनाए 9 प्रकरणों में सुनवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी ग्वालियर अनिल बनवारिया द्वारा आदेश पारित कर 9 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने खाद्य सुरक्षा को लेकर नियमित अभियान चलाकर बिना पंजीयन खाद्य कारोबार करने वालों एवं अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर जिले में भ्रमण कर अमानक स्तर के खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग करने के साथ ही बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जा रही है।

इन फर्मों पर लगाया है जुर्माना

जिन फर्मों के विरूद्ध जुर्माना अधिरोपित किया गया है उनमें भारत सिंह गुर्जर निवासी ग्राम लखनपुरा पोस्ट बरई थाना तिघरा तहसील घाटीगांव, प्रो. अमित पुत्र राघवेन्द्र सिंह दुबे फर्म-श्रीजी कॉर्पोरेशन ठाठीपुर, प्रो. गिर्राज बघेल फर्म-जय शीतला दूध डेयरी डबरा रोड भितरवार एवं डायरेक्टर वैभव तलरेजा, डायरेक्टर भागवती खत्री, डायरेक्टर सिमरन तलरेजा फर्म- एमलाल ऑर्गेनिक्स प्रा.लि. माधौगंज व एमलाल ऑर्गेनिक्स प्रा.लि. शंकरपुर एवं दीपक कुमार गुप्ता व मोहनलाल गोयल फर्म-राज मोहन एंड संस होटल प्रालि पुरानी छावनी मुरैना रोड, विशाल श्रीवास्तव व महेन्द्र सिंह असीजा फर्म-गोल्डन पैलेस सिटी सेंटर, हेमंत अग्रवाल फर्म केशव किराना स्टोर डबरा, प्रो. हिमांशु गोयल व संदीप सिंह तोमर फर्म-माँ कैलादेवी इन्टरप्राइजेज, ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रा.लि. मालनपुर एवं अनिल दीक्षित व धमेन्द्र चौरसिया फर्म-बैम्बू रेस्टोरेंट रूपसिंह स्टेडियम के पास शामिल हैं। जिन फर्मों के खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक पाए गए हैं, उनमें दही, मावा, मिठाई, मिक्स दूध, पनीर व घी सहित अन्य खाद्य सामग्री शामिल हैं।