ग्वालियर। नगर निगम मजिस्ट्रेट निशांत मिश्रा के नेतृत्व में संचालित मोबाइल कोर्ट द्वारा शहर में गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 01 लाख 01 हजार का जुर्माना लगाया। मोबाइल कोर्ट में कुल 31 प्रकरण बनाए गए तथा 06 प्रकरण जिसमें जुर्माना राशि जमा करना स्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1 प्रकरण अवैध होर्डिंग का बनाया गया जो कि न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
नोडल अधिकारी विधि अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्रवाई के दौरान कम्पू स्थित परमानंद स्वीट्स, भोलेनाथ स्वीट्स, नया बाजार, दाल बाजार, लोहिया बाजार, चेतकपुरी स्थित आइवरी रेस्टोरेंट, सिटी सेंटर में अल्फांजो, रमाया होटल एवं क्वालिटी रेस्टोरेंट पर खाद्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। साथ ही, इन स्थानों पर गंदगी और अस्थायी अतिक्रमण पाए जाने पर नगर निगम अधिनियम की धारा 322 एवं 248 के तहत मौके पर ही जुर्माना किया गया। रमाया होटल में वेज और नॉनवेज सामग्री रखी पाई गई और साथ ही रमाया होटल, आइवरी रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा संख्या में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री भी पाई गई है, इसके अतिरिक्त जब्त किए गए पनीर एनालॉग कृत्रिम वसा या वनस्पति घी ने निर्मित है या नहीं? इसकी जांच के लिए खाद्य विभाग ने सैंपल एकत्रित किए हैं।
इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम के नोडल अधिकारी मदाखलत, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव, मदाखलत अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी, किशोर चौहान सहित सहायक स्वास्थ्य अधिकारी रोहित यादव, मदाखलत अमला और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
नगर निगम मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।रहेगी।
