ग्वालियर। हाईकोर्ट ग्वालियर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार डबरा अनुभाग क्षेत्र के बिलौआ में प्रतिबंधित की गई खदानों से उत्खनन एवं परिवहन न हो, हाईकोर्ट के प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने बिलौआ क्षेत्र में और सख्ती बढ़ा दी है। रविवार को कलेक्टर रुचिका चौहान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बिलौआ क्षेत्र की प्रतिबंधित की खदानों का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बिलौआ क्षेत्र में प्रबिंधित खदानों से किसी भी प्रकार का उत्खनन एवं परिवहन नहीं होना चाहिए। प्रतिबंधित खदानों से पत्थरों और अन्य खनिजों का न तो उत्खनन होना चाहिए और न ही उनका परिवहन किया जाए। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को जमीनी स्तर पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वस्तुस्थित पर भी निगरानी रखें।
कलेक्टर के निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 8 चैकिंग प्वॉइंट भी स्थापित किए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जांच दल भी गठित किए गए हैं। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान एडीएम सीबी प्रसाद, एसडीएम डबरा जूही गर्ग, संयुक्त कलेक्टर भूमिजा सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर अनिल राघव, जिला खनिज अधिकारी पंकजध्वज मिश्रा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
