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चार सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी निलंबित; बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और लक्ष्य पूरे न करने पर कलेक्टर ने की है सख्त कार्रवाई, निलंबन के अलग-अलग आदेश जारी

जारी आदेशों के अनुसार ई-अटेंडेंस की समीक्षा में पाया गया कि संबंधित सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी बिना सक्षम अनुमति के लंबे समय से अपने मुख्यालय से अनुपस्थित थे

ग्वालियर। शासकीय कार्यों में लापरवाही, बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने तथा विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने पर जिले के चार सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा इनके निलंबन के अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

 निलंबित अधिकारियों में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सालय पारसेन अनिल वित्तल, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र भगेह विवेक कोटिया, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सालय कामधेनु नगर मेला ग्राउंड राजपाल धाकड़ एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सालय भितरवार अंतिमा यादव शामिल हैं। जारी आदेशों के अनुसार उपस्थिति पंजी एवं ई-अटेंडेंस की समीक्षा में पाया गया कि संबंधित सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी बिना सक्षम अनुमति के लंबे समय से अपने मुख्यालय से अनुपस्थित थे। उनकी अनुपस्थिति के कारण शासन द्वारा निर्धारित कृत्रिम गर्भाधान एवं टीकाकरण के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके तथा उनकी उपलब्धि शून्य पाई गई।

उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर ने प्रथम दृष्टया इसे शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन माना। इसके आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत चारों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।

निलंबन अवधि में चारों अधिकारियों का मुख्यालय उपसंचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ग्वालियर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।होगा।