ग्वालियर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध न कराने पर जिले के एक नायब तहसीलदार व 4 ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदण्ड लगाने के लिये कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रतिदिन 250 रुपए के मान से इन पर 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये इन सभी को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं।
जिले के लोक सेवा प्रबंधक सूरज यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार बिलौआ वृत मस्तराम गुर्जर, ग्राम पंचायत खेड़ीरायमल के सचिव दिनेश कटारिया, ग्राम पंचायत सिसगांव के सचिव मणिकांत तिवारी, ग्राम पंचायत समराई के सचिव संजय खेमरिया व ग्राम पंचायत सकतपुरा के सचिव महाराज सिंह को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
कार्य सुविधा के लिए क्षेत्राधिकारी का प्रभार सौंपा
ग्वालियर नगर निगम के कार्यों के सुचारु संचालन एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय द्वारा उपयंत्री रजत पचोरिया को क्षेत्र क्रमांक 23 के क्षेत्राधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है।
जारी आदेशानुसार पचोरिया क्षेत्र क्रमांक 23 के क्षेत्राधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे तथा क्षेत्र में संचालित विकास, स्वच्छता एवं जनसुविधाओं से संबंधित गतिविधियों की निगरानी एवं समन्वय सुनिश्चित करेंगे।करेंगे।
