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नकली खाद-बीज का विक्रय करने पर विक्रेता के खिलाफ़ FIR दर्ज, चंदेरी में डीएपी के नकली कारोबारी के यहां छापामार कार्रवाई कर 250 नकली बैगों को जब्त किया

संभागीय दल ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में मैसर्स खालसा ट्रेडर्स के प्रोपराइटर बहादुर सिंह भुल्लर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा किसानों से धोखाधड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है

ग्वालियर। नकली खाद-बीज विक्रय करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत संभागीय दल द्वारा अशोकनगर जिले के चंदेरी विकासखंड में ऑर्गेनिक सब्टीट्यूड ऑफ डीएपी के रूप में डीएपी के नकली कारोबारी के यहां छापामार कार्रवाई कर 250 नकली बैगों को जब्त कराकर मैसर्स खालसा ट्रेडर्स के प्रोपराइटर बहादुर सिंह भुल्लर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा किसानों के विरूद्ध धोखाधड़ी करने से भारतीय न्याय संहिता की धारा-318 (2) के तहत पुलिस थाना चंदेरी में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

संयुक्त संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास आरएस शाक्यवार ने बताया कि संभाग स्तरीय निरीक्षण दल ने नकली खाद-बीज विक्रय की सूचना मिलने पर अचानक छापामार कार्रवाई करते हुए विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। संभाग स्तरीय दल में सहायक संचालक कृषि दिनेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ कृषि अधिकारी एके विसोरिया तथा खाद निरीक्षक रविन्द्र यादव एवं कृषि विकास अधिकारी चंदेरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि संभाग भर में नकली खाद-बीज विक्रेताओं के विरूद्ध जांच का अभियान निरंतर जारी है।है।