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"पाँच प्रतिष्ठानों से ₹2.20 लाख रुपए जुर्माने की राशि वसूली": खाद्य सुरक्षा एवं राजस्व विभाग के दल ने की कार्रवाई , खाद्य पदार्थों के सेम्पल अमानक पाए जाने पर इनके खिलाफ़ दण्ड स्वरूप आरोपित की गई थी

जिन प्रतिष्ठानों से जुर्माना राशि वसूली है, उनमें पंडित डेयरी राजपायगा रोड, श्रीराम स्वीट्स दाल बाजार, न्यू अपसरा रेस्टोरेंट नई-सड़क, न्यू पंजाब डेयरी दहीमंडी से शेष डेढ़ लाख की राशि 7 दिन में जमा कराने के निर्देश दिए हैं

ग्वालियर। खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग के बाद अमानक पाए गए खाद्य पदार्थों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई । जुर्माने की राशि जमा न करने पर पाँच व्यवसाइयों से 2 लाख 20 हजार रुपए की जुर्माना की राशि वसूल की गई है। 

 कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को पाँच संस्थानों की जाँच कर 2 लाख 20 हजार रुपए की राशि वसूल की है। यह राशि खाद्य पदार्थों के सेम्पल अमानक पाए जाने पर इनके विरूद्ध दण्ड स्वरूप आरोपित की गई थी। 

 जिन प्रतिष्ठानों से जुर्माना राशि जमा कराई गई है उनमें पंडित डेयरी राजपायगा रोड से एक लाख रुपए, श्रीराम स्वीट्स दाल बाजार पर आरोपित एक लाख रुपए, न्यू अपसरा रेस्टोरेंट नईसड़क से 50 हजार रुपए, न्यू पंजाब डेयरी दहीमंडी से 50 हजार रुपए की राशि जमा कराने के साथ ही शेष डेढ़ लाख रुपए की राशि 7 दिन में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ग्वालियर सोड़ा वाटर फैक्ट्री मोतीझील से 10 हजार रुपए, मनीष डेयरी समाधिया कॉलोनी से 10 हजार रुपए की राशि जुर्माने के रूप में जमा कराई गई है।