नगर निगम ग्वालियर द्वारा निरंतर संपत्ति कर वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है, निर्धारित तिथि तक संपत्ति-कर जमा करने पर करदाताओं को अतिरिक्त जुर्माना संपत्तिकर पर 2.5 % पेनल्टी प्रतिमाह नहीं देना होगा, इसके बाद 1 अक्टूबर से संपत्ति कर जमा करने पर नियमानुसार 2.5 % पेनल्टी प्रतिमाह जुर्माना वसूला जाएगा
ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर के अंतर्गत संपत्ति करदाताओं के लिए बिना किसी जुर्माने के संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित है। नगर निगम द्वारा शहर के सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर शासन की योजना का लाभ उठाएं।
नगर निगम उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन एवं अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार के नेतृत्व में नगर निगम ग्वालियर द्वारा निरंतर संपत्ति कर वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
इसी के अंतर्गत 30 सितंबर 2026 तक संपत्ति कर जमा करने पर करदाताओं को अतिरिक्त जुर्माना संपत्तिकर पर 2.5 प्रतिशत पेनल्टी प्रतिमाह नहीं देना होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 2026 से संपत्ति कर जमा करने पर नियमानुसार 2.5 प्रतिशत पेनल्टी प्रतिमाह जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसलिए करदाताओं को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय पर अपना संपत्ति कर जमा कर देना चाहिए।
नगर निगम द्वारा संपत्ति कर की वसूली को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए हैं। करदाताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालयों में संपत्ति कर जमा करने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही करदाता उपलब्ध ऑनलाइन माध्यमों enagarpalika.mp.gov.in का उपयोग कर भी अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने संपत्ति कर की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर 30 सितंबर तक बिना जुर्माने के अपना संपत्ति कर जमा करें। समय पर कर जमा करने से अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सकेगा तथा नगर निगम को शहर में सड़क, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं के संचालन एवं विकास कार्यों में राजस्व का उपयोग करने में सहायता मिलेगी।
नगर निगम प्रशासन ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले संपत्ति कर जमा कराएं और 1 अक्टूबर से लागू होने वाले जुर्माने से बचें।
सुबह 8 से रात 8 तक सभी क्षेत्रीय कार्यालय पर होगा संपत्ति कर जमा
कल 30 सितंबर को सुबह 8ः00 बजे से रात 8ः00 तक सभी क्षेत्रीय कार्यालय पर संपत्ति कर बिना जुर्माने के जमा होगा इस सुविधा का लाभ जो लोग ऑनलाइन उठाना चाहते हैं वह घर बैठे एमपी नगर पालिका पोर्टल से भी अपना संपत्ति कर जमा कर सकते हैं।
संपत्ति-कर वसूली की समीक्षा : निगमायुक्त बोले व्यावसायिक गतिविधि वाली रहवासी संपत्तियों को करें चिन्हित, एक सप्ताह में ऐसी सम्पत्तियों का सर्वे करें
संपत्ति कर वसूली के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी कर संग्रहक जिम्मेदारी के साथ योजना बनाकर कार्य करें, हर सप्ताह कम से कम 5 करोड रूपये संपत्ति कर की वसूली हो तथा सभी कर संग्रहक अपने अपने वार्ड में छूटी हुई सम्पत्तियों की नवीन आईडी बनायें। यह निर्देश नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने सम्पत्तिकर वसूली की समीक्षा करते हुए कर संग्रहकों को दिए।
निगम मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार, उपायुक्त श्रीवास्तव, उत्तम जखेनिया, मुकेश बंसल, रजनीश गुप्ता सहित सभी राजस्व निरीक्षक एवं कर संग्रहक उपस्थित रहे।
निगमायुक्त ने निर्देश दिए कि ऐसी सम्पत्तियों का एक सप्ताह में सर्वे करें जो रहवासी में दर्ज हैं और उनमें व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, तो यह गंभीर है। सभी कर संग्रहक एक सप्ताह में सर्वे कर ऐसी सम्पत्तियों को व्यावसायिक श्रेणी में दर्ज करायें और जो भी पेनल्टी बनती है वह भी वसूलें।
बैठक में निगमायुक्त ने कहा कि सभी कर संग्रहक साप्ताहिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए बकायेदारों की सूची बनायें एवं बडे़ बकायेदारों से व्यक्तिगत बात करें और आवश्यकता हो तो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करायें। इसके साथ ही छोटे बकायेदारों से वसूली के लिए योजना बनाकर कार्य करें। आवष्यकता हो तो कॉलोनी, बस्ती में कैंप लगाकर सम्पत्ति कर की वसूली करें तथा पिछला ज्यादा बकाया होने पर करदाता से किस्तों में भी राशि जमा करा सकते हैं।
साथ ही शासकीय बकायेदारों से निरंतर सम्पर्क बनाये रखें और वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय कर वसूली की कार्यवाही करें। उन्होंने साफ कहा है कि कर वसूली में कतई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी संपत्ति, आबादी क्षेत्र जहां अभी सम्पत्तिकर की आईडी नहीं बनी है और हम निगम की सुविधायें दे रहे हैं वहां नवीन आईडी बनाकर सम्पत्तिकर वसूली की कार्यवाही करें।करें।
