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राजस्व वसूली में निगमायुक्त सख्त ; मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग द्वारा राशि जमा नहीं किए जाने पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर निगम के यहां परिवाद पेश, कोर्ट ने फर्म के खिलाफ नोटिस जारी किया

नगर निगम ने पहली बार राजस्व बकाया राशि की वसूली के लिए कोर्ट में परिवाद दायर किया है, नई दिल्ली निवासी मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग के डायरेक्टर सुधीर हरयल ने वर्ष 2013 में ग्रेंटी लगाने का 10 सालों का टेंडर लिया था

ग्वालियर नगर निगम से मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग ने 10 साल के लिए पूर्व में ग्रेंटी बनाने का ठेका लिया था। टेंडर की शर्तों के अनुसार मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग को 2.59 करोड रूपये जमा करने थे, लेकिन मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग ने 1 करोड़ 67 लाख 33 हजार 888 रुपये जमा किए, जबकि बाकी बचे 91 लाख 66 हजार 112 रूपये जमा नहीं किए। बकाया रकम को जमा कराने के लिए नगर निगम ने कई बार संबंधित फर्म को नोटिस जारी किए। इसके बाद भी बकाया रकम जमा नहीं कराने पर निगमायुक्त संघ प्रिय के आदेश पर विज्ञापन शाखा के नोडल अधिकारी अनूप लिटोरिया ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट नगर निगम के यहां न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है।

मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग के डायरेक्टर सुधीर हरयल निवासी पंचशील पार्क नई दिल्ली ने वर्ष 2013 में ग्रेंटी लगाने के लिए 10 सालों का टेंडर लिया था। निगम द्वारा 24 फरवरी 2014 में अनुबंध संपादित कर कार्यादेश जारी किया गया।  मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग को वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक ग्रेंटी लगाने के बदले नगर निगम में 2.59 करोड रूपये जमा करने थे, लेकिन मैसर्स इमेज एडवरटाइजिंग ने 1 करोड़ 67 लाख 33 हजार 888 रुपये जमा किए। बकाया रकम के लिए नगर निगम ने संबंधित फर्म को 19 जनवरी 2022, 16 जनवरी 2024, 4 दिसंबर 2024, 30 जनवरी 2025, 17 फरवरी 2025, 25 मार्च 2025 को नोटिस जारी किए गए। इसके बाद भी फर्म द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसके चलते नगर निगम ने पहली बार राजस्व बकाया राशि की वसूली के लिए कोर्ट में परिवाद दायर किया है और न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद पर संज्ञान लेते हुए संबंधित फर्म के विरुद्ध नोटिस जारी किया है।