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“गणेशोत्सव पर ऊर्जा मंत्री की अपील"; अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें झांकी-पंडाल की 'साज-सज्जा': बिजली कंपनियों ने अस्थायी कनेक्शन देने के व्यवस्थित प्रबंध किए हैं, अस्थाई कनेक्शन न लेने से नुकसान भी हो सकता है!

अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें, अन्यथ ट्रांसफार्मर पर अधिक भार होने से उसके जलने की आशंका के साथ ही दुर्घटना की संभावना होती है , पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना

भोपाल/ ग्वालियर। गणेशोत्सव त्यौहार (14 सितम्बर) तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों ने व्यवस्थित प्रबंध किए हैं। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

अस्थाई कनेक्शन लेने के लिये क्या करें 

बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये ऑनलाइन आवेदन करें। लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएं। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग न करें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं।

अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान

अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती हैं। पारेषण एव वितरण प्रणाली पर भी विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना होती है। अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही भी की जा सकती है।