इस विशेष लोक अदालत में विशेष रूप से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें चेक की राशि ₹50 हजार से कम है, पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराकर अपने समय और धन की बचत कर सकते हैं
ग्वालियर। जिले में लंबित धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित चेक बाउंस प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी समझौते के आधार पर निराकरण के लिए शनिवार 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ललित किशोर के मार्गदर्शन में आयोजित होने जा रही इस विशेष लोक अदालत में विशेष रूप से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें चेक की राशि 50 हजार रुपये से कम है। इस लोक अदालत में पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कराकर अपने समय और धन की बचत कर सकते हैं।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत के सफल संचालन एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला कोर्ट में लंबित मामलों के लिए जिला स्तर पर दो खंडपीठों तथा तहसील विधिक सेवा समिति मितावली के अंतर्गत एक खंडपीठ का गठन किया गया है।
धारा-138 एनआई एक्ट से संबंधित सभी पक्षकारों से अपील की गई है कि यदि वे आपसी राजीनामे के माध्यम से अपने प्रकरण का समाधान चाहते हैं, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्वालियर अथवा संबंधित न्यायालय से संपर्क कर 18 जुलाई 2026 को आयोजित विशेष लोक अदालत में शामिल होकर इस अवसर का लाभ उठाएं। इससे विवाद का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव हो सकेगा।
