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गैंट्री पर लगे मार्ग संकेतकों को पोस्टर-बैनर से ढकने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लघंन की स्थिति में लगेगा जुर्माना या फिर डिस्ट्रिक कोर्ट में दर्ज होगा परिवाद

बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और होर्डिंग चिपकाने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया है, संकेतकों पर किसी भी प्रकार की आउटडोर मीडिया डिवाइस लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया

ग्वालियर। शहर की सड़कों पर राहगीरों की सुविधा के लिए लगी गेन्ट्री (लोहे के बड़े स्ट्रक्चर) और सड़क परिवहन मार्ग संकेतकों पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और होर्डिंग चिपकाने वालों के खिलाफ ग्वालियर नगर निगम ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने आदेश जारी करते हुए इन संकेतकों पर किसी भी प्रकार की आउटडोर मीडिया डिवाइस लगाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। जिससे राहगीरों को सुविधा मिल सके। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि जिला न्यायालय ग्वालियर में सीधे परिवाद भी दायर किया जाएगा।

नोडल अधिकारी होर्डिंग शाखा अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देषानुसार नगर निगम सीमांतर्गत गेन्ट्री पर दर्शित सड़क परिवहन मार्ग संकेतक भाग पर कुछ संगठन संस्थान /व्यक्ति आदि द्वारा विभिन्न आयोजनों कार्यक्रमों का बेनर पोस्टर बिना निगम अनुमति के लगाया जाता है। जिससे सड़क परिवहन मार्ग संकेतक भाग ढक जाते हैं और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है जो कि म.प्र. आउटडोर मीडिया नियम 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर अपराध श्रेणी अंतर्गत दण्डनीय है। इस नियम के अंतर्गत सड़क परिवहन मार्ग संकेतक पर आउटडोर मीडिया डिवाईस (होर्डिंग, पोस्टर, बेनर आदि) स्थापित किया जाना निषेधित किया गया है।

इसके साथ ही वर्तमान में गेन्ट्री पर दर्शित सड़क परिवहन मार्ग संकेतक भाग पर बिना निगम अनुमति लगाये गये आउटडोर मीडिया डिवाईस (होर्डिंग, पोस्टर, बेनर आदि) तत्काल संबंधित संगठन, संस्थान, व्यक्ति आदि द्वारा हटा लिए जायें। इसके साथ भविष्य में किसी भी संस्थान संगठन व्यक्ति एजेंसी, विभाग फर्म आदि द्वारा गेन्ट्री पर दर्शित सड़क परिवहन मार्ग संकेतक भाग पर कोई आउटडोर मीडिया डिवाईस आदि नहीं लगाये जायेंगे। इन निर्देशो के अपालन की स्थिति में संबंधित *  विरुद्ध म.प्र. आउटडोर मीडिया नियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा एवं बल पूर्वक आउटडोर मीडिया डिवाईस हटायी जावेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि गेन्ट्री पर सड़क परिवहन मार्ग संकेतक के भाग को छोड़कर शेष भाग पर वर्तमान प्रचलित गेन्ट्री निविदा मे सफल चयनित निविदाकार को सम्पादित होने वाले अनुबंध दिनांक से विज्ञापन कार्य करने का अधिकार निविदा शर्ताे अनुसार सुरक्षित रहेगा।

उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन अथवा अपराध पुनरावृत्ति की स्थिति में संस्थान संगठन,व्यक्ति, एजेंसी, विभाग, फर्म आदि के विरुद्ध परिवाद नगर निगम न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार व्यक्तिगत उक्त निर्देशों को किसी भी संगठन व्यक्ति, एजेंसी फर्म विभाग को निर्देशों रूप से तामील कराया जाना सम्भव नहीं है।है।