ग्वालियर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में श्रम विभाग द्वारा जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों, दुकानों, स्थापना इकाइयों, कारखानों एवं निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।
प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त ने जिले के सभी नियोजकों से अपील की है कि वे कार्यस्थलों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि लगातार बढ़ते तापमान एवं लू की स्थिति को देखते हुए श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त छाया की व्यवस्था की जाए तथा स्वच्छ एवं शीतल पेयजल कार्यस्थल के समीप उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार की सुविधा, आवश्यक दवाइयां एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
श्रम विभाग ने नियोजकों को सलाह दी है कि कार्य के समय में आवश्यक परिवर्तन करते हुए दोपहर के अत्यधिक गर्म समय में कार्य कराने से बचें, यथासंभव श्रमिकों से प्रातः एवं सायंकालीन समय में कार्य कराया जाए। श्रमिकों को समय-समय पर विश्राम देने तथा अधिक देर तक लगातार धूप में कार्य नहीं कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
एडवाइजरी में कहा गया है कि श्रमिक हल्के एवं सूती वस्त्र पहनें, सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें तथा शरीर में पानी की कमी न होने दें। अधिक पसीना, चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द अथवा उल्टी जैसे लू के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल छायादार स्थान पर विश्राम कर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सहायता ली जाए।
श्रम विभाग ने सभी नियोजकों से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भीषण गर्मी के दौरान श्रमिकों को लू एवं तापघात से सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सावधानियां सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
