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समय-सीमा में लोक सेवायें उपलब्ध न कराना भारी पड़ा;7 ग्राम पंचायत सचिवों पर लगा अर्थदण्ड, कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अर्थदण्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं

प्रतिदिन 250 रुपए के मान से प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है, कुल मिलाकर 7 हजार रुपए का अर्थदण्ड इन पंचायत सचिवों को भरना होगा

ग्वालियर। समय-सीमा के भीतर सेवायें उपलब्ध न कराना जिले के 7 ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ा है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन पंचायत सचिवों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अर्थदण्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्रतिदिन 250 रुपए के मान से प्रत्येक ग्राम पंचायत सचिव पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कुल मिलाकर 7 हजार रुपए का अर्थदण्ड इन पंचायत सचिवों को भरना होगा। जिले के लोक सेवा प्रबंधक सूरज यादव से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड डबरा की ग्राम पंचायत सर्वा के सचिव महिपाल सिंह गुर्जर पर 2000 रुपए व विकासखंड भितरवार की ग्राम पंचायत सांखनी के सचिव दीपक शर्मा पर 1500 रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है।

इसी प्रकार विकासखंड मुरार की ग्राम पंचायत रौरा के सचिव बलवीर सिंह लोधी व ग्राम पंचायत बंधौली के सचिव राजीव यादव, विकासखंड घाटीगांव की ग्राम पंचायत तिघरा के सचिव पंजाब सिंह यादव एवं ग्राम पंचायत धोबट विकासखंड भितरवार के सचिव लाखन सिंह गुर्जर पर 750-750 रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। विकासखंड घाटीगांव की ग्राम पंचायत कुलैथ के सचिव साबिर हुसैन को 500 रुपए का अर्थदण्ड भरना होगा।