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भिण्ड जिले के 11 अशासकीय हाईस्कूल/हायर सेकण्ड्री स्कूलों की नहीं दी गई है मान्यता, कलेक्टर ने 11 निजी स्कूल संचालकों को दिये नोटिस,नऐ सत्र में इन स्कूल संचालकों ने मान्यता रिन्यू के पोर्टल पर आवेदन नहीं किये हैं

11 स्कूलों की मान्यता रिन्यू नहीं; सूची जारी, डीईओ भिण्ड ने सभी पालकों से अपने बच्चों को बिना मान्यता वाली संस्थाओं में आगामी सत्र 2026-27 में प्रवेश न कराने की अपील की है

ग्वालियर /भिण्ड। जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड ने बताया है कि सत्र 2026-27 में मान्यता नवीनीकरण करने के लिए संस्थाओं के संचालक/प्राचार्यों द्वारा मान्यता ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन नहीं किये जाने पर संस्थाओं की मान्यता नहीं दी गई है।

अतः पालकों को अवगत कराया जाता है कि अपने छात्रों को उक्त संस्थाओं में आगामी सत्र 2026-27 में प्रवेश न करायें। उन विद्यालयों में बृज पब्लिक हायर सेकेण्ड्री स्कूल एमजेएस. कॉलेज बाई पास रोड भिण्ड (संस्था कोड 132401), श्री मुन्नालाल हाईस्कूल नुन्हाटा (संस्था कोड 132355), आर्दश हायर सेकेण्ड्री स्कूल फूप (संस्था कोड 132099), जय गुरूदेव हाईस्कूल विण्डवा (फूप) (संस्था कोड 132309), आर.पी.एस. हायर सेकेण्ड्री हुव्वालाल का पुरा (परसोना) (संस्था कोड 132297), लक्ष्मीबाई कॉन्वेट हायर सेकण्ड्री स्कूल भिण्ड (संस्था कोड 132116), साधना उ.मा.वि. भिण्ड (संस्था कोड 132086), रामकृष्ण हायर सेकेण्ड्री स्कूल गिजुर्रा (मेहगॉंव) (संस्था कोड 132053), शान्ति बाई हायर सेकेण्ड्री स्कूल वीसलपुरा (संस्था कोड 132026), गुरूकुल अकेडमी हायर सेकेण्ड्री महापुर (संस्था कोड 132402), किशान हायर सेकेण्ड्री स्कूल नयागाँव (संस्था कोड 132236) शामिल हैं।

कलेक्टर ने 11 अशासकीय स्कूल संचालकों को दिये नोटिस

भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर अशासकीय अनुदान प्राप्त सार्वजनिक प्रा./मा. विद्यालय भिण्ड, अशासकीय दिव्या सैनिक अकादमिक लहार रोड़ भिण्ड, अशासकीय मॉं माया सैनिक अकादमी पुलिस लाईन के पीछे मीरा कॉलोनी भिण्ड, अशासकीय द स्टार अकादमी ऊषा कॉलोनी भिण्ड, अशासकीय सैनिक स्कूल जिला पंचायत के पास भिण्ड, अशासकीय वजरंग अकादमी ऊमरी भिण्ड, अशासकीय शिवाजी शिक्षा निकेतन ऊमरी भिण्ड, अशासकीय सैन्ट्रल अकादमी ऊमरी भिण्ड, अशासकीय वजरंग इंस्टीट्यूट अटेर रोड़ भिण्ड, अशासकीय टीडीएस अकादमी सडा मेहगॉंव और अशासकीय सनराइज पब्लिक स्कूल अड़ोखर के संचालक/प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।
कलेक्टर श्रीवास्तव नेे नोटिस जारी कर कहा है कि विभागीय टीम द्वारा आपके अशासकीय स्कूल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय आपके स्कूल की मान्यता मांगी गयी जिसमें आपके द्वारा मान्यता की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। आप बगैर मान्यता के स्कूल संचालित कर रहे हैं जो कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) का स्पष्ट उल्लंघन है इस संबंध में आप अपना पक्ष मय साक्ष्यों के 02 दिवस में कलेक्टर भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा यह मानते हुए कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।होंगे।