क्राइम

"ग्वालियर में कार्बाइड गन, पोटाश गन और अन्य खतरनाक विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध"; धारा 163 के तहत आदेश जारी, उल्लंघन करने वालों पर होगी वैधानिक कार्रवाई

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है, यह संशोधित आदेश जनहित में संबंधित विभागों को अपने स्तर से आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं

ग्वालियर जिले में दीपावली एवं अन्य उत्सवों पर कार्बाइड गन, पोटाश गन, बोटल फ्लेशर लैंप सहित अन्य खतरनाक उपकरणों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह संशोधित आदेश जनहित में दीपावली एवं अन्य उत्सवों के दौरान कार्बाइड गन, पोटाश गन और बोटल फ्लेशर लैंप के साथ अन्य खतरनाक, हानिकारक तथा ध्वनि एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों के उपयोग को प्रभावी ढंग से रोकने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया है।  

प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  तथा समस्त क्षेत्रीय एसडीएम को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखने और उल्लंघन की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी । संबंधित विभागों को अपने स्तर से आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।