ग्वालियर जिले में फसल अवशेष प्रबंधन एवं पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा हार्वेस्टर से धान की कटाई के दौरान स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस/कटर) का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज शनिवार को तहसीलदार भितरवार द्वारा ग्राम खेड़ा टांका में बिना एसएमएस लगाए धान की कटाई करते पाए जाने पर हार्वेस्टर संचालक हरदयाल सिंह के खिलाफ़ कार्रवाई करते हुए ₹2,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा जिले के समस्त कृषकों एवं हार्वेस्टर संचालकों से अपील की गई है कि धान की कटाई के दौरान हार्वेस्टर में एसएमएस (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम/कटर) लगाकर ही कटाई कराएं तथा फसल अवशेषों को खेतों में न जलाएं। पराली जलाने से मृदा की उर्वरता एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर उनका उपयोग खाद बनाने एवं अन्य कृषि कार्यों में किया जा सकता है। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसान स्वयं जागरूक बनें और अन्य किसानों को भी पराली न जलाने तथा फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए प्रेरित करें।
जिला प्रशासन के विशेष अभियान में यह कार्रवाई की गई
जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले के अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई की गई है, जिनमें सब डिवीजन झाँसी रोड में 58 कार्बाइड गन जब्त कर एफआईआर की कार्रवाई, इसी तरह भितरवार के ग्राम खेड़ा में हार्वेस्टर मशीन जब्त कर 2500 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। वही डबरा में अग्रवाल धर्मशाला से 3 लाख रुपए की अवैध पटाखा सामग्री जब्ती के साथ ही लश्कर क्षेत्र में कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विक्रय पर जनकगंज थाना में दो दुकानदारों पर एफआईआर की कार्रवाई शामिल हैं।
