क्राइम

"ग्वालियर में अवैध शराब के खिलाफ व्यापक कार्रवाइयाँ "; डीडी नगर क्षेत्र से देशी शराब और 15 कैन बीयर जब्त, गिरवाई एवं गोल पहाड़िया क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरापान करवाने की सुविधा मिलने पर आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज

अवैध शराब की सूचना करने के लिये कंट्रोल रूम गठित, सहायक जिला आबकारी अधिकारी व उप निरीक्षकों के मोबाइल पर भी दी जा सकेगी सूचना

ग्वालियर। कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश तथा आबकारी उपायुक्त के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त जिला ग्वालियर के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन के खिलाफ़ विशेष अभियान लगातार जारी है।

इसी क्रम में नियमित गश्त के दौरान ग्वालियर शहर सहित, भितरवार एवं मोहना क्षेत्र में आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई की। गिरवाई एवं गोल पहाड़िया क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरापान करवाने की सुविधा पाए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36A के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। वहीं अवैध मदिरा विक्रय के मामले में धारा 34(1) के तहत कार्रवाई की गई।

आबकारी टीम द्वारा ए सासा  रोड पर अवैध मदिरा परिवहन की रोकथाम के लिए वाहन चेकिंग भी की गई। यादव टॉकीज के पास नई सड़क क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरापान करवाने की सुविधा पाए जाने पर धारा 36A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

डीडी नगर क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 15 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं 15 कैन बीयर जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं बेला की बावड़ी क्षेत्र स्थित न्यू पाल ढाबा से अवैध देशी मदिरा जब्त कर धारा 34(1) के तहत कार्रवाई की गई।

डबरा क्षेत्र में भी आबकारी बल द्वारा अवैध रूप से मदिरापान करवाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध धारा 36A के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि मदिरा दुकान के पास अवैध अहाते का संचालन करना अथवा लोगों को अवैध रूप से मदिरापान करवाने की सुविधा उपलब्ध कराना आबकारी अधिनियम के तहत अपराध है।

इस कार्रवाई में आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 3 अपराध तथा धारा 36A के तहत कुल 5 अपराध, यानी कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

कार्रवाई में आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी  राजेश तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी  मोनिका पाठक, दिनेश भार्गव, उप निरीक्षक हरेंद्र मावई, सतेंद्र मीणा, शिवा रघुवंशी, सुरेश पाराशर, मुख्य आरक्षक अशोक शर्मा, रवि बघेल तथा आरक्षक राजेंद्र जोनवार, राघवेंद्र भदौरिया, राहुल त्यागी, देवेश शर्मा, संजय दोहरे, अमन राजावत, प्रियंका जाटव, अंजली शर्मा सहित अन्य आबकारी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से मदिरापान करवाने की गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखने की बात कही गई है।

अवैध शराब की सूचना करने के लिये कंट्रोल रूम बनाया: सहायक जिला आबकारी अधिकारी व उप निरीक्षकों के मोबाइल पर भी दी जा सकेगी सूचना

ग्वालियर जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, विक्रय व परिवहन को रोकने के लिये राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही अवैध शराब की सूचनायें प्राप्त करने के लिये आबकारी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष नंबर 0751-2457220 है। साथ ही आबकारी विभाग ने वृत्त प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षकों के मोबाइल फोन नंबर भी अवैध शराब से संबंधित गतिविधियों की सूचना दी जा सकेगी। 

सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आबकारी वृत्त क्र.-1 (थाना क्षेत्र गिरवाई, जनकगंज व बहोड़ापुर) क्षेत्र से संबंधित अवैध शराब गतिविधियों की सूचनायें  आबकारी अधिकारी तृप्ति सिटोले (मोबा. 70243-59248) एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी मोनिका पाठक (मोबा. 94251-12259) को दी जा सकती है।

इसी प्रकार आबकारी वृत्त क्र.-2 (थाना क्षेत्र कम्पू, माधौगंज व झांसी रोड) से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी कमलकांत शर्मा (मोबा. 96177-57725) व आबकारी निरीक्षक  शिवा रघुवंशी (मोबा. 62642-37028) को दी जा सकती है। आबकारी वृत्त क्र.-3 (थाना क्षेत्र हजीरा, ग्वालियर व गोला का मंदिर) से संबंधित अवैध शराब की सूचना सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार भार्गव (मोबा. 83195-96113) व आबकारी उप निरीक्षक  सुरेश पाराशर (मोबा. 62646-18833) को दी जा सकती है। 

इसी प्रकार आबकारी वृत्त क्र.-4 (थाना क्षेत्र मुरार, ठाठीपुर, विविद्यालय व सिरोल) से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी उमेश कुमार (मोबा. 99262-62055) व आबकारी निरीक्षक विवेक पटसारिया (मोबा. 99934-58899) को दी जा सकती है। आबकारी वृत्त क्र.-5 (थाना क्षेत्र पड़ाव) से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी राकेश सिंह मंडलोई (मोबा. 99937-50147) व आबकारी उप निरीक्षक रोशनी पाटीदार (मोबा. 79833-13705) को दी जा सकती है। आबकारी वृत्त क्र.-6 (थाना क्षेत्र इंदरगंज व हुजरात कोतवाली) से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री संतोष कुमार यादव (मोबा. 99818-23105) व आबकारी निरीक्षक श्री रवि सिसोदिया (मोबा. 70057-74045) को दी जा सकती है। आबकारी वृत्त क्र.-7 (थाना क्षेत्र मोहना, घाटीगांव, पनिहार, नयागांव, उटीला, हस्तिनापुर, रायरू, महाराजपुरा व तिघरा) से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी (मोबा. 97527-58989) व आबकारी उप निरीक्षक श्री हरेन्द्र सिंह मावई (मोबा. 97138-98632) को दी जा सकती है। आबकारी वृत्त क्र.-8 (थाना क्षेत्र डबरा सिटी, डबरा देहात, पिछोर, गिजौर्रा, बिलौआ व आंतरी) से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री प्रवीण कुमार उपाध्याय (मोबा. 99932-77022) व आबकारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र मीणा (मोबा. 88785-27502) को दी जा सकती है। आबकारी वृत्त क्र.-9 (थाना क्षेत्र चीनौर, करहिया, भितरवार व बेलगढ़ा) से संबंधित अवैध शराब की सूचनायें सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री आमीन खान (मोबा. 98262-92514) व आबकारी उप निरीक्षक श्री सतेन्द्र मीणा (मोबा. 88785-27502) को दी जा सकती है।है।