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अगस्त और सितम्बर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक होगा: खाद्य मंत्री ने किसी भी प्रकार की अनियमित्ता पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ़ सख्त कार्यवाही के निर्देश भी दिये हैं

15 अगस्त तक दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जाए, पीओएस मशीन में दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराएंगे, हितग्राहियों को 35 किग्रा प्रति परिवार राशन दिया जाता है

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया  कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितम्बर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गये हैं। उन्होंने कहा है कि राशन सामग्री का शत् प्रतिशत उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण सुनिश्चित किया जाए।

अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों को 35 किग्रा प्रति परिवार राशन (गेहूँ, चावल) एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी में आने वाले हितग्राहिओं को 5 किग्रा प्रति सदस्य राशन दिया जाता है। साथ ही दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को एक किग्रा नमक प्रति परिवार दिया जाता है। पीओएस मशीन में अगस्त एवं सितम्बर की राशन सामग्री को वितरित करते समय दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय समय पर सुनिश्चित करायें। इसकी जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग भी करें। उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करने और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमित्ता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं।