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बसई व लुहारी की रेत खदानों के पहुँच मार्ग कराए बंद; 30 सितंबर तक जिले की सभी रेत खदानों में खनन पर प्रतिबंध है, अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया

30 सितंबर तक जिले में रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है, कलेक्टर के आदेश अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भितरवार राजीव समाधिया एवं नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुँचकर कार्रवाई कराई

ग्वालियर। जिले में वर्षा ऋतु के दौरान रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिले की रेत खदानों के पहुँच मार्ग बंद कराने के अभियान के तहत बीते रोज भितरवार अनुभाग की ग्राम बसई एवं ग्राम लुहारी स्थित रेत खदानों के पहुँच मार्ग जेसीबी मशीन से काटकर बंद करा दिए गए।

कलेक्टर के आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भितरवार राजीव समाधिया एवं नायब तहसीलदार हरनाम सिंह ने संयुक्त रूप से मौके पर पहुँचकर कार्रवाई कराई। इस दौरान रेत खदानों तक पहुँचने वाले मार्गों को जेसीबी मशीन की सहायता से अवरुद्ध किया गया, जिससे प्रतिबंध अवधि में किसी भी प्रकार के अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि मानसून एवं वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सभी संचालित रेत खदानों में 30 जून (मध्यरात्रि) से 30 सितंबर 2026 तक रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए खनिज विभाग एवं राजस्व अमले द्वारा जिलेभर में रेत खदानों के पहुँच मार्ग बंद कराने की कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि में अवैध रेत खनन अथवा परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस अवधि में ई-खनिज पोर्टल से ई-टीपी जारी करने पर भी रोक प्रभावी रहेगी।रहेगी।