टॉप न्यूज़

"दतिया उप-निर्वाचन 2026"; प्रचार थमते ही शहर में निकला पुलिस का फ्लैग मार्च, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने संदेश दिया कि उप-चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पुख्ता हैं

कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस बल के जवानों ने भाग लिया, मतदाताओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण तथा असामाजिक तत्वों को कानून- व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देना रहा

दतिया/ ग्वालियर।  दतिया विधानसभा उप निर्वाचन-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से मंगलवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े तथा पुलिस अधीक्षक  मयूर खंडेलवाल के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस बल के जवानों ने भाग लिया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य मतदाताओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण स्थापित करना तथा असामाजिक तत्वों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देना रहा। फ्लैग मार्च भैरव मंदिर से प्रारंभ होकर तिगैलिया, टाउन हॉल, बड़ा बाजार, पटवा तिराहा, किला चौक, दारूगर की पुलिया, बिहारी जी मंदिर तिगैलिया, भैरव मंदिर, राजगढ़ चौराहा, सीता सागर, पुरानी कलेक्ट्रेट, सिविल लाइन और झांसी चुंगी पुल होते हुए पुलिस लाइन दतिया पहुंचकर संपन्न हुआ। 

इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विधानसभा उप निर्वाचन को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद है।

02 बदमाशों के खिलाफ़  जिला बदर की कार्यवाही

दतिया जिले में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन 2026 को शांति पूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल वानखड़े द्वारा 02 व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदक आसू रावत पुत्र माद्यौ सिंह रावत निवासी ग्राम कोटरा थाना गोराघाट और भारत अहिरवार पुत्र कैलाश अहिरवार निवासी ग्राम उदगुवां थाना जिगना को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक को एक-एक माह तक कालावधि के लिए जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासान आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश किया कि उक्त प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने की सुनिश्चिता हेतु अनावेदक प्रत्येक माह निष्कासन अवधि में अपने निवास के स्पष्ट डाक पता की सूचना संबंधित थाना को डाक या अन्य माध्यम से भेजेगा।