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बढ़ती गर्मी के प्रकोप से पशुओं की रक्षा: दोपहर 12 से 4 बजे तक पशुओं से माल ढुलाई पर प्रतिबंध, यह आदेश 30 जून तक प्रभावशील रहेगा

बढ़ती हुई गर्मी को ध्यान में रखकर कलेक्टर रुचिका चौहान ने यह आदेश प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनीमल एक्ट के नियमों के तहत जारी किया है

ग्वालियर। इन दिनों तेज गर्मी से पशु-पक्षी भी बेहाल है। गाँधी वन्य प्राणी उद्यान ( चिड़ियाघर) में भी वन्यजीवों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है । जू कर्मचारी पानी का छिड़काव कर जानवर और पक्षियों को राहत प्रदान कर रहे हैं । अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में पिछले पांच दिनों से दिन का तापमान 41 डिग्री के आसपास झूल रहा है।

अब झुलसाने वाली गर्मी के दौर की आशंका  है । इस बीच आज गुरुवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। ऐसे में अब अंचल में लगातार बढ़ रहे तापमान व गर्मी को ध्यान में रखकर  ग्वलियर जिले में दोपहर 12 बजे से 4 बजे की समयावधि में पशुओं से सामग्री या सवारी इत्यादि ढोने पर प्रतिबंध लगाया  है। इस अवधि में पशुओं द्वारा चलित वाहन मसलन तांगे, बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, ऊँटगाड़ी इत्यादि पर सामान नहीं ढोया जा सकेगा। साथ ही खच्चर, टूट्टू व गधों से भी सामान ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है। 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  रुचिका चौहान ने जिला पशु क्रूरता निवारण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के तहत बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखकर पशुओं की रक्षा के लिये इस आशय का आदेश जारी किया है। उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनीमल एक्ट एवं नियमों के तहत यह आदेश जारी किया है, जो 30 जून तक प्रभावशील रहेगा।