
ग्वालियर। जिले में विहित प्रक्रिया अपनाए बगैर अथवा गैर मानक उपकरणों के वाहनों के प्रदूषण की जाँच करने वाले प्रदूषण जाँच केन्द्रों अर्थात पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सेंटर) के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इस सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जिले में संचालित प्रदूषण जाँच केन्द्रों के निरीक्षण के लिये एसडीएम के नेतृत्व में अनुविभागवार जाँच दल गठित किए गए हैं।
कलेक्टर चौहान ने जाँच दलों को निर्देश दिए हैं कि मानक प्रक्रिया का पालन किए बगैर वाहनों को प्रदूषण मुक्त प्रमाण-पत्र (पीयूसी) जारी करने वाले सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि वाहनों से मान्य स्तर से अधिक उत्सर्जन की स्थिति अत्यंत हानिकारक होती है और यह मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत दण्डनीय है। उन्होंने सभी जाँच दलों को जिले में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकृत प्रदूषण जाँच केन्द्रों का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान खासतौर पर पीयूसी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया विहित न हो तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करने पर उन्होंने बल दिया है।
जिले के सभी राजस्व अनुविभागों अर्थात डबरा, भितरवार, घाटीगाँव, ग्वालियर ग्रामीण, लश्कर, मुरार, झांसी रोड़ व ग्वालियर सिटी अनुविभाग में संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में जांच दल गठित किए गए हैं। इन दलों में संबंधित एसडीओपी अथवा सीएसपी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामांकित अधिकारियों को शामिल किया है। कलेक्टर ने सभी जाँच दलों को निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण व बिक्री पर भी लगेगी रोक, गठित किए जाँच दल
एकल प्रयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) के उपयोग से मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से जिले में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं व थैलियों इत्यादि के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण व बिक्री पर रोक लगाने जिले के सभी अनुविभागों में अलग-अलग दल गठित किए हैं। यह दल संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में गठित किए गए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चौहान ने जाँच दलों को निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण इकाई पाई जाए तो उसके खिलाफ क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। साथ ही एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के थोक एवं खेरीज विक्रेताओं से सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी विधिवत कराएं।
बता दे कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा एसडीएम डबरा के नेतृत्व में गठित जाँच दल में एसडीओपी डबरा तथा डबरा, बिलौआ व पिछोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत सीईओ डबरा को शामिल किया है। इसी प्रकार एसडीएम भितरवार के नेतृत्व में गठित जाँच दल में एसडीओपी भितरवार तथा भितरवार व आंतरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत सीईओ भितरवार को शामिल किया गया है।
वही एसडीएम घाटीगाँव के नेतृत्व में गठित जाँच दल में एसडीओपी घाटीगाँव तथा मोहना के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जनपद पंचायत सीईओ घाटीगाँव को शामिल किया है। एसडीएम ग्वालियर ग्रामीण के नेतृत्व में गठित जाँच दल में एसडीओपी ग्वालियर ग्रामीण एवं जनपद पंचायत सीईओ मुरार को शामिल किया गया है।
इसी प्रकार एसडीएम लश्कर के नेतृत्व में गठित दल में सीएसपी लश्कर व नगर निगम के लश्कर क्षेत्र के उपायुक्त, एसडीएम मुरार के नेतृत्व में गठित दल में सीएसपी मुरार व महाराजपुरा क्षेत्र एवं नगर निगम के उपायुक्त, एसडीएम झांसी रोड के नेतृत्व में गठित दल में सीएसपी विवि व इंदरग्रज एवं नगर निगम के झांसी रोड क्षेत्र के उपायुक्त तथा एसडीएम ग्वालियर सिटी के नेतृत्व में गठित दल में सीएसपी ग्वालियर एवं नगर निगम ग्वालियर सिटी क्षेत्र के उपायुक्त को शामिल किया है। कलेक्टर चौहान से सभी जांच दलों से प्रतिदिन शाम हर दिवस की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।