
ग्वालियर। सम्पत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों में वसूली के लिए एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
निगमायुक्त संघ प्रिय ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्य सचिव मप्र राज्य/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेशानुसार लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय/वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 एवं जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
निगमायुक्त संघ प्रिय ने बताया कि शहर के नागरिकों के सम्पत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित लोक अदालत में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल एक बार में ही दी जाएगी।जाएगी।
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक 08 मार्च को आज
2025-26 की गाइडलाइन निर्धारण हेतु उप जिला मूल्यांकन समिति ग्वालियर, डबरा एवं भितरवार से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिये जिला मूल्यांकन समिति के सदस्यों की बैठक 8 मार्च को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की है। वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति ने मूल्यांकन समिति के सभी सदस्यों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने का आग्रह किया है।