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"निगम की अवैध विज्ञापन वाहनों पर बड़ी कार्रवाई"; बिना अनुमति निगम सीमा के अंदर विज्ञापन किये जाने पर 75,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया

अवैध अनाधिकृत विज्ञापन पर निरंतर कार्रवाई जारी, इसी क्रम में ब्रांड क्यूब कम्युनिकेशन एमपी नगर भोपाल ने निगम की बिना अनुमति अवैध रूप से वाहन पर होर्डिंग, बैनर एवं फ्लेक्स लगाकर मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के प्रावधानों का उल्लांघन किया है

ग्वालियर। नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा अवैध अनाधिकृत विज्ञापन  पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में ब्रांड क्यूब कम्युनिकेशन एमपी नगर भोपाल द्वारा निगम की बिना अनुमति के अवैध रूप से वाहन पर होर्डिंग, बैनर एवं फ्लेक्स लगाकर विज्ञापन किये जाने पर 75 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर जमा कराया गया है।

नोडल अधिकारी विज्ञापन अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा ब्रांड क्यूब कम्युनिकेशन एमपी नगर भोपाल द्वारा वाहन क्रमांक एमपी 15जेडएस 1205 पर बिना निगम अनुमति के विज्ञापन कार्य जा रहा था, जो कि वाहन पर  विज्ञापन क्षेत्रफल 250 वर्गफुट हैं, मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया नियम 2017 के प्रावधान अनुसार संबंधित पर 75000 रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर जमा कराया गया। 


इधर भवन निर्माण सामग्री सड़क पर डालने पर वसूला 54 हजार 500 रूपये का जुर्माना, सड़कों को कचरे का ठियां समझने वाले को समझ में आ गया

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ग्वालियर शहर में भवन निर्माण सामग्री सड़क पर डालकर यातायात को अवरूद्ध कर रहे मकान मालिकों पर जुर्माने की कार्रवाई करते हुए 54500 रूपये का जुर्माना वसूला गया है।  
अधीक्षण यंत्री जनकार्य सुरेश अहिरवार ने बताया कि नगर निगम आयुक्त के निर्देश के अनुसार भवन निर्माण सामग्री सड़क पर डालने वालों पर अभियान चलाकर जुर्माने की कार्यवाही की गई। जिसके तहत बुधवार को भवन निर्माण सामग्री सड़क पर डालने पर वार्ड 18 दीनदयाल नगर में अशोक कुमार जैन पर 10000 रूपये, वार्ड 29 गोविंदपुरी सचिन तेंदुलकर मार्ग पर राजेन्द्र गुप्ता पर 5000 रूपये, वार्ड 25 आदित्य नगर में मीना शर्मा पर 2000 रूपये, वार्ड 5 आनंद नगर में जितेन्द्र गुर्जर पर 10,000 रूपये, आनंद नगर में ही चन्द्रषेखर उपाध्याय पर 5000 रूपये, वार्ड 32 एमएलबी कॉलोनी मे श्रीनिवास दंडोतिया पर 5000 रूपये, संजय गर्ग पर 5000 रूपये, वार्ड 41 मोटे गणेष मंदिर के पास अर्चना शर्मा पर 2000 रूपये, वार्ड 50 क्वालिटी वाली गली में अमित गुप्ता पर 2000 रूपये, दीप चन्द्रका चौक लष्कर पर राधा कृष्ण चांदवानी पर 2000 रूपये, लाल का बाजार में हेमंत अग्रवाल पर 2000 रूपये, गोविंद बंसल पर 2000 रूपये, वार्ड 47 माधोगंज बापू दंडी की गोठ में  मीना राठोर पर 2500 रूपये का जुर्माना किया गया।
इसके साथ ही जोन 19 के अंतर्गत वार्ड 50 में अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने संबंधित अधिकारियों के साथ भ्रमण कर जर्जर भवनों को देखा तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक  कार्यवाही के निर्देश दिए।