ग्वालियर जिले में 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए मंगलवार को जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर से प्रचार वाहन रवाना किया गया। प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ललित किशोर ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय ग्वालियर, कुटुंब न्यायालय ग्वालियर तथा तहसील विधिक सेवा समिति डबरा व भितरवार में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रचार वाहन के माध्यम से ग्वालियर शहर के सभी वार्डों, बस्तियों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और चौराहों पर लोगों को नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही ऑडियो जिंगल के माध्यम से आमजन को अपने लंबित प्रकरणों का आपसी राजीनामे के माध्यम से निराकरण कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से विद्युत वितरण कंपनी, नगर निगम, बीएसएनएल, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामलों में उपलब्ध छूट की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
प्रचार वाहन को रवाना करने के अवसर पर विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) नवीन शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार पाण्डेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर के सचिव पुष्पेंद्र सिंह, न्यायालयीन अधिकारी एवं कर्मचारी तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता और पैरालीगल वालंटियर उपस्थित रहे।
"नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को सम्पत्तिकर एवं जलकर में लें शत प्रतिशत तक अधिभार में छूट का लाभ, समस्त क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 एवं जिला कोर्ट परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा
ग्वालियर में भी सम्पत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों में वसूली के लिए एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
निगमायुक्त अभिषेक चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सदस्य सचिव मप्र राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेशानुसार लोक आदलत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 एवं जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा।
अपर आयुक्त मुनीष सिकरवार ने बताया कि निगमायुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन में शहर के नागरिकों के सम्पत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित लोक अदालत में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल एक बार में ही दी जाएगी।
