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हाईकोर्ट के निर्देश पालन में निगमायुक्त ने दिए गुणवत्ता-पूर्ण सड़क निर्माण के सख्त निर्देश; लापरवाही पर होगी जिम्मेदारी तय, सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए

अत्यावश्यक सड़क निर्माण एवं पैच-रिपेयर कार्यों की सूची दो दिन में तलब की, समस्त सड़क निर्माण के विभागीय इंजिनीयर्स, पैच रिपेयरिंग अमले सहित सभी उपयंत्री सह क्षेत्राधिकारियों को कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं

ग्वालियर। हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच में सड़कों के निर्माण एवं गुणवत्ता से संबंधित जनहित याचिका पर पारित आदेश के पालन में निगमायुक्त अभिषेक चौधरी द्वारा नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि शहर में सड़क निर्माण, पुनर्निर्माण एवं पैच-रिपेयर के समस्त कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किए जाएं।

निगमायुक्त अभिषेक चौधरी द्वारा अधीक्षण यंत्री जनकार्य, समस्त कार्यपालन यंत्री,पैच रिपेयर, समस्त सहायक यंत्री जनकार्य,पैच रिपेयर तथा समस्त उपयंत्री सह क्षेत्राधिकारियों को  हाईकोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 अत्यावश्यक सड़क निर्माण एवं पैच-रिपेयर कार्यों की सूची दो दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश

निगमायुक्त अभिषेक चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम के जिन-जिन क्षेत्रों एवं वार्डों में वर्तमान में नवीन सड़क निर्माण, सड़क पुनर्निर्माण अथवा अत्यावश्यक पैच-वर्क, रिपेयर कार्य कराया जाना आवश्यक है, ऐसे सभी कार्यों की स्थल-वार सूची दो दिवस के भीतर तैयार कर प्रस्तुत की जाए। इसके साथ संबंधित कार्यों की डीपीआर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज भी तैयार रखे जाएं।

एसओआर एवं गुणवत्ता मानकों का करना होगा अनिवार्य पालन

संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामग्री निर्धारित गुणवत्ता की हो तथा समस्त सड़क निर्माण कार्य विभागीय एसओआर 08.11.2025 में निर्धारित निर्देशों एवं तकनीकी मानकों के अनुसार ही संपादित किए जाएं।

निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कोर्ट के निर्देशों के पालन में लापरवाही अथवा निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर में होने वाले सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा प्रत्येक कार्य निर्धारित तकनीकी मापदंडों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण एवं टिकाऊ हो, यह सुनिश्चित किया जाए।जाए।