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एनजीओ से सात दिन में आवेदन मांगे; भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास में एनजीओ का लिया जायेगा सहयोग

स्माइल उप-योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जायेगी, JAH कैंपस स्थित संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय के ऑफिस टाइम में आवेदन जमा किए जा सकेंगे

ग्वालियर। भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास में सरकार की स्माइल उप-योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की मदद ली जायेगी। इस सिलसिले में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय द्वारा 7 दिवस के भीतर गैर सरकारी संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र जयारोग्य अस्पताल परिसर में स्थित जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र भवन के प्रथम तल पर संचालित संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा किए जा सकेंगे।

आवेदन पत्र के प्रारूप विभाग के कार्यालय और वेबसाइट http://gwalior.nic.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं संयुक्त कलेक्टर विनोद सिंह ने बताया कि भिक्षावृत्ति में लिप्त व्यक्तियों को चयनित संगठनों के माध्यम से आश्रय गृहों, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता प्रदान कर उनके समग्र कल्याण के प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि यह सेवायें देने के इच्छुक गैर सरकारी संगठन को आश्रय गृहों के संचालन सहित पुनर्वास या कल्याण सेवाओं में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही 50 बिस्तरों वाला आश्रय गृह के प्रबंधन के लिये पर्याप्त कर्मचारी और बुनियादी ढांचा होना भी आवश्यक है।

 गैर सरकारी संगठन को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। संशोधित योजना एवं स्माइल उप-योजना का विवरण भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट http://grants-mosje.gov.in/display-smile-guidelines पर उपलब्ध है। साथ ही इस संबंध में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है।