क्राइम

एससी-एसटी विशेष अदालत का कड़ा रुख; पिछोर के भाजपा विधायक के बेटे को कोर्ट ने “आरोपी फरार है” घोषित किया, स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है, अब पुलिस को किसी भी हाल में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना अनिवार्य हो गया है

ग्वालियर की एससी-एसटी (SC-ST) विशेष अदालत ने अपनाया सख्त रुख, मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है, मामले में 28 दिसंबर 2023 को आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ पहली बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया था

ग्वालियर। पिछोर के भाजपा विधायक के बेटे के खिलाफ ग्वालियर की एससी-एसटी (SC-ST) विशेष अदालत ने  सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटे को  फरार घोषित किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है । 

कोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक प्रीतम लोधी के बेटेआरोपी दिनेश लोधी द्वारा लगातार कोर्ट की कार्यवाही से नदारद रहने और पुलिस द्वारा वारंट तामील न करा पाने के बाद अदालत ने अब यह सख्त रुख अपनाया है।

यह मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है। आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ यहां एससी-एसटी एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है। मामले में 28 दिसंबर 2023 को आरोपी दिनेश लोधी के खिलाफ पहली बार गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसके बाद से ही पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रही और आरोपी लगातार अदालती तारीखों से गैरहाजिर रहा है । आख़िरकार कोर्ट ने दिनेश लोधी को फरार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार करते हुए केस रिकॉर्ड (केस डायरी) पर लाल स्याही से स्पष्ट रूप से “आरोपी फरार है” दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस के लिए आरोपी को किसी भी हाल में गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश करना अनिवार्य हो गया है।है।