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जिले के दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को आवास सहायता प्राप्त करने का अवसर; कलेक्टर चौहान ने की पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों से लाभ लेने की अपील

संभागीय आईटीआई में अध्ययनरत दृष्टि एवं श्रवण बाधित छात्रों के लिए विशेष आवास सहायता योजना संचालित है,कलेक्टर ने इस योजना से अधिक पात्रों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए हैं

ग्वालियर। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संभागीय आईटीआई में अध्ययनरत शत-प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर चौहान ने जिले के पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से इस जनहितकारी योजना का लाभ उठाने की अपील की है। योजना संबंधी अधिक जानकारी एवं आवेदन के लिए संभागीय आईटीआई, बिरला नगर, ग्वालियर से संपर्क किया जा सकता है।

योजना के तहत ऐसे दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित विद्यार्थी, जिन्होंने आईटीआई में नियमित प्रवेश लिया है तथा किसी अन्य शासकीय विभाग से आवास सहायता प्राप्त नहीं की है, वे इस योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे। यह सहायता प्रशिक्षण अवधि में एक ट्रेड के लिए प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए आय सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है, जिससे अधिकाधिक दिव्यांग विद्यार्थी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

योजना अंतर्गत गैर-छात्रावासी विद्यार्थियों को आवास सहायता एवं भरण-पोषण के लिए प्रति माह 4 हजार रुपये तथा छात्रावासी विद्यार्थियों को 2 हजार रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह सहायता तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आर्थिक संबल का कार्य कर रही है।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, निवास एवं आयु प्रमाण-पत्र तथा संभाग मुख्यालय में परिवार का आवास न होने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।