ग्वालियर। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवायेंसेवायें उपलब्ध न कराना जिले के 3 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों को भारी पड़ने जा रहा है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इन सभी अधिकारी-कर्मचारियों को 250 रुपए प्रतिवर्ष के मान से प्रत्येक अधिकारी पर 5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
ग्वालियर जिले के लोकसेवा प्रबंधक सूरज यादव के अनुसार नगर परिषद बिलौआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मोहम्म्द सलीम खान, पिछोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पियूष श्रीवास्तव व नगर परिषद भितरवार की मुख्य नगर पालिका अधिकारी रीता कैलासिया को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत हस्तिनापुर के सचिव राजेन्द्र सिंह गुर्जर, धोवट के सचिव लाखन सिंह गुर्जर, किशनपुर के सचिव जगदीश सिंह कुशवाह, भरथरी के सचिव जगदीश प्रसाद बाथम, डांग गुठीना के सचिव अरविंद सिंह राजपूत व ग्राम पंचायत घाटीगाँव (बरई) के सचिव आशुतोष गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
सड़क सुरक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बैठक 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट के सभागार में होगी
सडक सुरक्षा, पीएम राहत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा एवं खुले में मांस-मछली विक्रय पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शनिवार 28 फरवरी को अहम बैठक बुलाई है। इस दिन यह बैठक शाम 5 बजे कलेक्टर रुचिका चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में होगी। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एएसपी, जिले के एसडीएम, सीएसपी व एसडीओपी, डीएसपी यातायात, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व तहसीलदार सहित अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे।
