ग्वालियर। जिले की सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस व चल समारोह आदि आयोजन सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं किए जा सकेंगे। इस प्रकार के आयोजनों के लिये अनुविभाग के अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं एक से अधिक अनुविभाग में कार्यक्रम आयोजित करने के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लेनी होगी। इस आशय का आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने आगामी धार्मिक त्यौहारों, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान जिले में शांति, सुरक्षा व साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने एवं त्यौहारों को शांति व सद्भाव के साथ मनाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत जारी किया है।
इसी आदेश के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति अथवा समूह आदि की भावनाओं को आहत करने वाले ऐसे किसी भी प्रकार के कृत्य को भी प्रतिबंधित किया गया है, जिनसे कानून व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।
